इंद्रा प्रियदर्शनी कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने FIR और SIT पर रोका लगाया

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह का अंतरिम आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। विधायक की ओर से अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने पक्ष रखा कि सारे पक्ष सुने बिना FIR और SIT गठित करना जल्दबाजी है और सरकार का जवाब आए बिना ही फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जल्द से जल्द जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला इंद्रा प्रियदर्शनी कॉलेज फर्जीवाड़ा से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद के खिलाफ FIR और SIT गठित करने के आदेश दिए थे और तीन महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हालांकि, कॉलेज को संचालन जारी रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन नए एडमिशन पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद आरिफ मसूद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने FIR और SIT पर स्टे लगा दिया था।







