Chhattisgarh

शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट से राहत, ओवरटाइम स्कैम के 4 आरोपियों को मिली जमानत

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शराब घोटाला मामले से जुड़े कथित ओवरटाइम स्कैम में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने संजीव जैन, राजीव द्विवेदी समेत चारों आरोपियों को 10-10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो सक्षम जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का संचालन सिद्धार्थ सिंघानिया कर रहे थे, लेकिन उन्हें आरोपी बनाने के बजाय गवाह बनाया गया, जबकि कंपनी के निदेशकों को आरोपी बनाया गया। पक्ष ने यह भी कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, 18 मई 2026 को चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और आरोपी जांच में सहयोग करते रहे हैं। बचाव पक्ष ने समानता के आधार पर भी राहत की मांग की, क्योंकि इसी मामले के एक अन्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों की प्रत्यक्ष भूमिका स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती और जांच पूरी हो चुकी है। लंबे समय से न्यायिक हिरासत में रहने तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों को नियमित जमानत प्रदान कर दी।

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