Madhya Pradesh

जबलपुर–भोपाल NH-45 पुल विवाद हाईकोर्ट ने रेलवे और MPRDC से मांगा जवाब, गेट खोलने पर भी उठे सवाल

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में Jabalpur–Bhopal राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-45) पर स्थित रेलवे पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से और पौड़ी रेलवे गेट को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने Indian Railways और Madhya Pradesh Road Development Corporation से जवाब तलब किया है; कोर्ट ने पूछा कि जब तक पुल की मरम्मत पूरी नहीं होती, तब तक वैकल्पिक रूप से रेलवे गेट क्यों नहीं खोला जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके, जबकि याचिकाकर्ता ने बताया कि पुल का हिस्सा गिरने के बाद से लगभग एक साल से आवागमन बाधित है और लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता लेना पड़ रहा है, जिससे यातायात जाम और असुविधा बढ़ गई है, और अब अदालत ने दोनों पक्षों को मरम्मत कार्य की समय-सीमा और समाधान की स्पष्ट योजना के साथ 2 जुलाई 2026 की अगली सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

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