जबलपुर में सरकारी जमीन कब्जा मामला, हाईकोर्ट ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए जबलपुर के वीआईपी इलाके गोलबाजार स्थित करीब 13 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन को तत्काल कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इस मामले में जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को स्वयं कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है और तय समय सीमा में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रशासन को 22 जून तक कार्रवाई पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है और स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को तय की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गोलबाजार की इस जमीन पर कुछ रसूखदार लोगों और एक कांग्रेस पार्षद द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। यह निर्देश जबलपुर निवासी जयदीप शाह की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की युगलपीठ ने जारी किए हैं।







