जिंदल स्टील को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 153.55 करोड़ की रिकवरी नोटिस पर रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिंदल स्टील लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए 153.55 करोड़ रुपये की रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना उस पर वित्तीय दायित्व नहीं थोपा जा सकता। अदालत ने माना कि जिंदल स्टील को टैरिफ निर्धारण और अपीलीय प्रक्रिया में पक्षकार नहीं बनाया गया था, जबकि निर्णय का सीधा वित्तीय प्रभाव कंपनी पर पड़ रहा था। कोर्ट ने 7 जुलाई 2016 के रिकवरी नोटिस और ओपन एक्सेस रोकने से जुड़े आदेशों को रद्द करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को दो महीने के भीतर कंपनी को सुनवाई का अवसर देकर नए सिरे से फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि नए निर्णय तक जिंदल स्टील के खिलाफ किसी प्रकार की वसूली या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।







