Chhattisgarh

कारोबारी विजय कुमार केला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, CBI की FIR और चार्जशीट रद्द

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छत्तीसगढ़ के कारोबारी Vijay Kumar Kela को Supreme Court of India से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए Central Bureau of Investigation द्वारा दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस B. V. Nagarathna और जस्टिस Ujjal Bhuyan की पीठ ने कहा कि जब बैंक ऋण खाते का निपटारा आपसी सहमति से हो चुका हो और उस पर डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल की मंजूरी भी मिल चुकी हो, तब कर्जदार के खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। मामला रायपुर की फर्म मोहन ट्रेडर्स के यूको बैंक ऋण से जुड़ा था, जिसका वन-टाइम सेटलमेंट वर्षों पहले हो चुका था। इसके बावजूद बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर चार्जशीट पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक विवादों के समाधान के बाद भी यदि आपराधिक मुकदमे जारी रखे जाएं तो इससे देश की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी और लोग बैंकों के साथ वन-टाइम सेटलमेंट करने से हिचकिचाएंगे।

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