Madhya Pradesh

कांग्रेस आईटी सेल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज

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कांग्रेस के आईटी सेल से जुड़े कार्यकर्ताओं की हिरासत के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें तीनों युवकों को 27 अप्रैल यानी आज हर हाल में अदालत में पेश करने के निर्देश दिए गए थे। मामला तब और गंभीर हो गया जब बिना वैधानिक प्रक्रिया के इन्हें राजस्थान पुलिस को सौंपे जाने पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई और भोपाल पुलिस कमिश्नर को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना न्यायिक आदेश और ट्रांजिट रिमांड के किसी भी व्यक्ति को दूसरे राज्य की पुलिस को सौंपना अवैध है, साथ ही गिरफ्तारी स्थल के 20 अप्रैल रात 2 बजे से 21 अप्रैल शाम 5 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह मामला उस आरोप से जुड़ा है जिसमें तीन युवकों पर फर्जी लेटर वायरल करने का आरोप लगाते हुए उन्हें राजस्थान पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने भी इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी।

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