Madhya Pradesh

चुनावी सभा के बयान पर दर्ज केस, जीतू पटवारी ने किया आत्मसमर्पण

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मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिए गए बयान से जुड़े मामले में ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जहां अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। यह मामला बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से सांठगांठ और लेनदेन के आरोप लगाने वाले उनके चुनावी बयान से जुड़ा है। बसपा की शिकायत पर 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत में लगातार पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। कोर्ट की सख्ती के बाद जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे और आत्मसमर्पण किया। जमानत मिलने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त तय की है।

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