Madhya Pradesh

फेसबुक पोस्ट केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को 2 साल की सजा

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मध्य प्रदेश के शाजापुर न्यायालय ने फेसबुक पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे और भारतीय महिला एवं भगवान के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी वाली पोस्ट करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर ने आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2019 का है, जब फरियादी रोहित राठौर ने थाना कोतवाली शाजापुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि ‘मोहसिन लाला’ नाम की फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक पोस्ट साझा की गई है, जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने वाले नारे और आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया था। शिकायत के साथ पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपा गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी, 505(1)(बी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। शासन की ओर से इस मामले में प्रतीक श्रीवास्तव और तुलसी मानकर ने पैरवी की। अदालत ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा और अर्थदंड भी सुनाया है, जिससे कुल मिलाकर आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा दी गई है।

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