Madhya Pradesh

16 साल पुराने पुलिस हमला मामले में चार दोषियों को 1-1 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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इंदौर के थाना पंढरीनाथ क्षेत्र में वर्ष 2010 में पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में चार आरोपियों को आखिरकार 16 साल बाद सजा सुनाई गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सूर्यपाल सिंह राठौर की अदालत ने आरोपियों राजकुमार कुरील, राजेन्द्र कुरील, सुभाष कुरील और प्रकाश कुरील को धारा 332/34 भादंसं के तहत दोषी मानते हुए 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 11 जनवरी 2010 को पंढरीनाथ चौराहे पर मारपीट रोकने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने बेसबॉल के डंडों, सरियों और लात-घूंसों से हमला कर दिया था, जिसमें पीएसआई देवेन्द्र मरकाम के सिर पर डंडा लगने से वे घायल हो गए थे। बाद में पुलिस ने मौके से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया।

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