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तीन नए क्रिमिनल लॉ एक जुलाई से होंगे लागू

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1 जुलाई से तीन नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में गिरफ्तारी से लेकर कस्टडी समेत कई बड़े बदलाव हुए हैं।

1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता लेगी।

इन तीनों नए कानूनों को लाने का मकसद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड नियम- कायदों को हटाना और उनकी जगह आज की जरूरत के हिसाब से कानून लागू करना है।

इन तीन नए कानूनों के लागू होने के बाद क्रिमिनल लॉ सिस्टम में काफी कुछ बदल जाएगा। अब देशभर में कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। कुछ मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीनियर से मंजूरी लेनी होगी। अब पुलिस कुछ मामलों में आरोपी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर सकती है।

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