Chhattisgarh

बिना कोर्ट आदेश पटवारी ने बदला निजी जमीन का नक्शा, खसरा, निलंबित

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बेमेतरा। जिले में राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी करने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एक पटवारी को निजी जमीन के खसरा और नक्शे में सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना फेरबदल करना भारी पड़ा है। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश पर पटवारी अम्बा उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है।
अम्बा उपाध्याय ग्राम निनवा के हल्का क्रमांक-40 की पटवारी थीं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजस्व अभिलेखों से छेड़छाड़ या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच में सामने आया कि ग्राम निनवा स्थित निजी स्वामित्व की भूमि के खसरा क्रमांक 184/1 और 184/2 में बदलाव किए गए थे।
ये बदलाव बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के हुए थे। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 115 और 116 के प्रावधानों के विपरीत पाई गई। अधिकारियों ने इसे शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और कदाचार माना। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी बेमेतरा (राजस्व) ने निलंबन आदेश जारी किया। यह आदेश छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत दिया गया।
निलंबन अवधि में अम्बा उपाध्याय का मुख्यालय तहसील कार्यालय बेमेतरा रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। प्रशासन ने व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए कदम उठाए हैं। हल्का क्रमांक-40 का अतिरिक्त प्रभार पटवारी मेघनाथ वर्मा को सौंपा गया है। मेघनाथ वर्मा हल्का क्रमांक-26 के पटवारी हैं। इससे संबंधित राजस्व कार्य अब उनके माध्यम से संचालित होंगे।
कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राजस्व अभिलेखों की शुचिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

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