Chhattisgarh

बिलासपुर से बीजापुर तबादले के खिलाफ याचिका, राज्य सरकार को नोटिस

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महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत 42 प्रतिशत दिव्यांग पर्यवेक्षक पूर्णिमा उपाध्याय के बिलासपुर से बीजापुर स्थानांतरण के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने 30 मई 2026 को जारी तबादला आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित स्थायी दिव्यांगता के बावजूद उनका स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापना स्थल से लगभग 546 किलोमीटर दूर बीजापुर कर दिया गया है। याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति का हवाला देते हुए बताया गया है कि शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों को आमतौर पर उनके गृह जिले या निकटवर्ती स्थान पर पदस्थ किया जाता है ताकि उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके बावजूद दूरस्थ क्षेत्र में किए गए तबादले को नीति के विपरीत बताते हुए बिलासपुर अथवा किसी उपयुक्त नजदीकी स्थान पर समायोजन की मांग की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस एन. के. व्यास की एकलपीठ में हुई, जिसने राज्य सरकार से शपथपत्र के साथ विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

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