Madhya Pradesh
कलेक्टर पर 50 हजार का जुर्माना, हाईकोर्ट ने आदेश निरस्त किया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर खंडपीठ ने छिंदवाड़ा कलेक्टर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उनका आदेश निरस्त कर दिया। मामला साल 2025 का है, जब परिवहन विभाग ने अवैध तरीके से परिवहन कर रहे एक ट्रक को जब्त किया था और ट्रक के मालिक की पहचान किए बिना याचिकाकर्ता सारंग रघुवंशी को मालिक बता दिया गया। याचिकाकर्ता ने सफाई दी थी, लेकिन विभाग ने उसे अनदेखा कर दिया। कलेक्टर ने माइनिंग अधिकारी की रिपोर्ट को बिना जांचे मंजूरी दे दी थी, जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने कलेक्टर के आचरण पर नाराज़गी जताई और जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को देने के निर्देश दिए।







