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वन्य प्राणी भालू का शिकार कर खाल की तस्करी करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार

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कांकेर। जिले के गोण्डाहूर थाना पुलिस ने अवैध रूप से वन्य प्राणी भालू का शिकार कर उसकी खाल की तस्करी करने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जंगली भालू की खाल, शिकार में उपयोग किए गए जाल, छुरी, कुल्हाड़ी और एक मोटर साइकिल बरामद किया है।
पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही उपरांत आज शुक्रवार को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51 तथा बीएनएस की धारा 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। कांकेर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अपराध पर नियंत्रण पुलिस और जनता की साझा जिम्मेदारी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना जिला पुलिस के अपराध हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 पर दी जा सकती है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना गोण्डाहूर पुलिस को बीट भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से जंगली भालू का शिकार कर उसकी खाल की तस्करी कर रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तर बस्तर कांकेर निखिल अशोक राखेचा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने ग्राम कुरूशबोडी में आरोपी रामसू मण्डावी के खेत स्थित लाड़ी (मकान) में दबिश दी, जहां से सूखी अवस्था में एक जंगली भालू की खाल बरामद की गई। पूछताछ में अन्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आई। जांच में पता चला कि आरोपियों ने ग्राम ढोरकट्टा और हलांजूर के बीच जंगल में भालू का शिकार किया था। इसके बाद उसे केसो राम गावडे के खेत स्थित लाड़ी में लाकर काटा गया, मांस पकाकर खाया गया तथा खाल को सुखाकर बिक्री के लिए रखा गया था। घटनास्थल से बांस के डंडे, खून से सनी मिट्टी, चूल्हे की राख, कोयला और लकड़ी भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक जंगली भालू की खाल, एक मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी-19/बीक्यू-3181, पांच जाल, एक छुरी और एक कुल्हाड़ी बरामद किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश सोनी, सउनि एवेरतुस केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक बाबूलाल गावडे तथा आरक्षक चंदन कुलदीप, महेश मण्डावी, पालेश्वरी सलाम, किरण दुग्गा और श्याम कुमार गावडे का योगदान रहा।

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