अपहरण-रंगदारी मामले में पूर्व सांसद दोषी करार, जौनपुर कोर्ट कल सुनाएगी सजा
![](/wp-content/uploads/2024/03/saja.jpg)
UP News : पूर्व सांसद धनंजय सिंह और सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण और रंगदारी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा दोषी करार दिया गया. सजा पर सुनवाई बुधवार को होगी. मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण रंगदारी और अन्य धाराओं में धनंजय व उनके साथी विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए, वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया. इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी. इस मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी. इसके बाद पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत हो गई थी. न्यायालय ने आज धनंजय सिंह को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया.
![GLIBS WhatsApp Group](/wp-content/uploads/2024/02/joinwa-150x66.jpg)