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शासकीय सेवा से वंचित नक्सली पीडि़तों को 90 लाख की राशि स्वीकृत

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बीजापुर। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति के तहत नक्सल प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए प्रशासन ने छह पीडि़तों को कुल 90 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्रत्येक हितग्राही को 15-15 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बीजापुर द्वारा शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, यह सहायता उन नक्सल पीडि़त परिवारों को दी जा रही है, जिनके सदस्य नक्सली हिंसा के कारण मृत, घायल या स्थायी रूप से प्रभावित हुए हैं। शासन की नीति के तहत ऐसे मामलों में शासकीय सेवा के स्थान पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, यह राशि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद आत्मसमर्पण/पीडि़त राहत पुनर्वास नीति 2025 के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इसमें उन परिवारों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें किसी कारणवश शासकीय सेवा का लाभ नहीं मिल सका। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वीकृत राशि का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीडि़त परिवारों को समय पर राहत मिल सके। यह सहायता राशि उनके पुनर्वास एवं जीवन यापन में महत्वपूर्ण सहारा साबित होगी।
उल्लेखनीय है कि बीजापुर जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां समय-समय पर नक्सली घटनाओं में आम नागरिकों की जान चली जाती है, या वे स्थायी रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसे पीडि़तों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की यह नीति काफी कारगर साबित हो रही है। इसके तहत अब तक कई परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रशासन की इस पहल को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पीडि़त परिवारों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही उनके जीवन में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। यह सहायता राशि न केवल उनकी वर्तमान आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि भविष्य में उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करेगी।

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