
2013 के रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दस वर्षों की सजा सुनाई है ।यह केस उनकी एक जूनियर सहयोगी ने दर्ज कराया था।
कोर्ट ने क्या कहा:
हमने दोनों पक्षों के वकीलों को इस केस में सज़ा के मुद्दे पर सुना है। तेजपाल के वकील आबाद पोंडा ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आरोपी के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। यह उनका पहला अपराध है। यह घटना वर्ष 2013 की है और अपील साल 2022 से लंबित है। प्रतिवादी जमानत पर है और उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। उसका पासपोर्ट अधिकारियों के पास जमा है। पोंडा ने अदालत से न्यूनतम सज़ा देने की प्रार्थना की।







