Madhya Pradesh

MRP से ज्यादा वसूली पर होटल रेडिसन पर कार्रवाई, उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना

Share

भोपाल में उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। होटल रेडिसन द्वारा पानी की बोतल पर प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत वसूलने के मामले में आयोग ने होटल प्रबंधन को दोषी माना है। मामला साल 2022 का है, जब हुकुम सिंह और उनके साथियों से 60 रुपये की पानी की बोतल के लिए 175 रुपये लिए गए थे। शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया, लेकिन समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का रुख किया। सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि होटल और रेस्तरां जैसी जगहों पर सुविधाओं के आधार पर MRP से अधिक कीमत ली जा सकती है, लेकिन अतिरिक्त राशि पर गलत तरीके से GST नहीं लगाया जा सकता। आयोग ने होटल को अतिरिक्त वसूली की राशि लौटाने के साथ मानसिक परेशानी के लिए 5 हजार रुपये और कानूनी खर्च के लिए 3 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। तय समय में भुगतान नहीं करने पर होटल को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button