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उच्च न्यायालय ने कोंड़ागांव कलेक्टर काे जारी किया अवमानना का नाेटिस

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कोंड़ागांव। जिले के सामाजिक भवन हस्तांतरण के मामले में उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा अपने जारी निर्देश पर समय सीमा में कार्यवाही नहीं करने पर दायर अवमानना याचिका को संज्ञान में लेकर कोण्डागांव कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस मामले के आवेदक पनकू राम नेताम ने बताया कि उनके द्वारा जिला कलेक्टर कोण्डागांव के समक्ष 4 जून 2025 को आवेदन देने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाया, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा 8 जुलाई 2025 को आदेश पारित करते हुए जल्द से जल्द भवन हस्तांतरण मामले की कार्यवाही करने का निर्देश कोण्डागांव कलेक्टर को दिया गया था। जुलाई से लेकर अप्रैल 2026 तक कोण्डागांव कलेक्टर द्वारा भवन हस्तांतरण मामले की कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश की अवमानना का याचिका लगाया गया। उच्च न्यायालय बिलासपुर की एकल बैंच ने कलेक्टर कोण्डागांव नुपुर राशि पन्ना को मंगलवार 5 मई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

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