Chhattisgarh

कोरिया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तीन स्थानों पर बाल विवाह रोके गए

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जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग स्थानों पर होने वाले बाल विवाह को समय रहते रोक दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर मिली सूचना के आधार पर ग्राम कोडांगी (थाना खड़गवां), ग्राम पंचायत केलुआ और ग्राम पंचायत दुगला (थाना केल्हारी) में प्रस्तावित बाल विवाह को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश और जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में गठित संयुक्त टीम में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस बल, विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य, सरपंच और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहे। टीम ने संबंधित परिवारों को समझाइश दी और बाल विवाह के कानूनी व सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत इसमें शामिल लोगों पर 2 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि विवाह की कानूनी आयु बालक के लिए 21 वर्ष और बालिका के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बाल विवाह जैसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1098 पर दें, ताकि समय रहते ऐसी कुप्रथा को रोका जा सके।

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