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31 मई तक संपत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करने पर मिलेगी 6.25 प्रतिशत की छूट

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जगदलपुर। नगर पालिक निगम जगदलपुर ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्तिकर पर विशेष छूट की घोषणा की है। निगम प्रशासन ने एकमुश्त भुगतान करने वाले करदाताओं को 6.25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 1 अप्रैल 2026से 31 मई 2026 तक लागू रहेगी।
निगम आयुक्त प्रवीर वर्मा ने बताया कि नगर निगम निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के तहत लिए गए इस फैसले का उद्देश्य नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। निगम प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल कर संग्रह बढ़ेगा, बल्कि नागरिकों को आर्थिक राहत भी मिलेगी। जो नागरिक निर्धारित समयावधि के भीतर अपने संपत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें कुल कर राशि पर 6.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर निगम द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को अपने संपत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करना होगा। यह छूट केवल एकमुश्त भुगतान पर ही लागू होगी। यदि कोई करदाता आंशिक भुगतान करता है, तो उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा के भीतर पूरा भुगतान कर अधिकतम लाभ लें।

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