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नवरात्रि और गरबा उत्सव के लिए जिला प्रशासन के निर्देश, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध

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रायपुर। दुर्गोत्सव समितियों की बैठक में जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं:

  • डीजे पर प्रतिबंध: दुर्गोत्सव के दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
  • पंडाल निर्माण: पंडाल का निर्माण सड़क किनारे निर्धारित स्थान पर ही किया जाएगा।
  • सीसीटीवी कैमरे: सभी पंडालों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र: ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमे स्वर में करें एवं कोलाहल अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना होगा।
  • दुर्गा प्रतिमा विसर्जन: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन महादेव घाट में निर्धारित विसर्जन स्थल पर किया जाएगा।
  • आग्नेय अस्त्र-शस्त्र: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी प्रकार का आग्नेय अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित रहेगा।
  • स्वयंसेवक: सभी दुर्गा उत्सव समितियां यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्वयंसेवक रखें।
  • नगर निगम से अनुमति: किसी आयोजन के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
  • गरबा आयोजन: गरबा आयोजक गानों का विशेष ध्यान रखें और स्थल पर उचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें।

इन निर्देशों का पालन करने से दुर्गोत्सव का आयोजन सुचारु रूप से हो सकेगा और सभी की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा जा सकेगा।

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