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दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा

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राजनांदगांव। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश ओमप्रकाश साहू ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी तुमड़ीबोड चौकी, थाना लाल बाग क्षेत्र का रहने वाला है युक्क 24 है। कोर्ट ने भास्तीय दंड संहिता की धारा 363, 366 376 (3 ) पाक्सो एक्ट की धारा 4 (2 )और 506 (2) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही नगद जुर्माना भी लगाया गया है। अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना न देने पर 2 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
विशेष लोक अभियोजक प्रिया कांकरिया के मुताबिक घटना 6 नवंबर 2021 की रात की है। पीड़िता के पिता दूसरे गांव गए थे। मां दोनों बच्चों के साथ घर में भोजन करने के बाद सो गई थी। रात 10 बजे पीड़िता दरवाजा बंद करने बाहर गई तभी आरोपी ने उसे खींचते हुए एक बाड़ी में ले गया। विरोध करने पर धमकाया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अगले दिन पीड़िता ने मां को घटना बताई। मां ने चौकी में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जांच के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।

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