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हत्या मामले में PFI के 15 सदस्यों को मौत की सजा

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केरल। मवेलिकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने 2021 में केरल के बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है। 20 जनवरी को अदालत ने 15 आरोपियों को दोषी ठहराया था।

20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में 15 आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश श्रीदेवी वीजी नईसम ने अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को अपराध का दोषी पाया था।

सभी 15 आरोपी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े हैं। इन आरोपियों ने केरल में भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन को 19 दिसंबर, 2021 को उनके घर पर परिवार के सामने बेरहमी से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।

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