ChhattisgarhRegion

भाटागांव में कोटपा के तहत कटे 80 चालान, वसूला गया 3750 जुर्माना

Share

रायपुर। भाटागांव क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों के अवैध सेवन और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। भाटागांव क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन पर सघन चालानी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 80 चालान काटे गए और 3750 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। आम जनता और दुकानदारों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करने तथा तंबाकू उत्पादों के विक्रय संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई।


सभी थोक औषधि विक्रेताओं को नारकोटिक, साइकोट्रॉपिक एवं अन्य नियंत्रित औषधियों, जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग होता है, के संबंध में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। उन्हें ऐसी दवाओं के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं वितरण से संबंधित स्टॉक रजिस्टर, बिल-वाउचर, प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड सहित सभी अभिलेखों का नियमानुसार एवं पारदर्शी रूप से संधारण करने हेतु प्रेरित किया गया। विभाग ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने में औषधि विक्रेताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।


अधिकारियों ने बताया कि नशा मुक्त समाज का निर्माण केवल प्रशासनिक प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता आवश्यक है। सभी विक्रेताओं ने नशा मुक्त रायपुर एवं स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला रायपुर के औषधि निरीक्षकों श्रीमती हंसा साहू, श्रीमती प्रीती उपाध्याय, श्री नीरज साहू, श्री टेकचंद, श्री सुरेश साहू, श्री ओमप्रकाश यादव एवं श्री ईश्वरी नारायण अधिकारी की टीम द्वारा किया गया।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button