Crime

शराब के लिए पैसा नहीं देने पर महिला के साथ मारपीट, आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

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रायपुर : शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर महिला से मारपीट करने वाले आरोपी को भिलाई 3 पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 119 (1), 296,351 (2), 115(2) बी.एन.एस.के तहत कार्रवाई की गई है।

थाना प्रभारी पुरानी भिलाई महेश कुमार ध्रुव ने बताया कि प्रार्थीयां श्रीमती कविता पति दिनेश उम्र 36 साल निवासी आमाकुंआ चौक पुरैना थाना पुरानी मिलाई जिला दुर्ग ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके पडोस का रहने वाला भोलादास मानिकपुरी शराब पीकर आये दिन प्रार्थीयां के साथ गाली गलौज करता है। शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर वाद विवाद करने लगा।

प्रार्थीयां के द्वारा आरोपी को पैसे देने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुये प्रार्थीयां के साथ मारपीट करने लगा जिसकी रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी पुरानी भिलाई महेश कुमार ध्रुव के द्वारा टीम बनाकर आरोपी की पता तलाश कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अपराध घटित करना कबूल करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध किया गया है।

नाम अरोपी – भोलादास मानिजुपरी पिता रसियादास मानिकपुरी उम्र 31 साल निवासी आमाकुंआ चौक पुरैना भिलाई 03 थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)

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