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वन विभाग ने अवैध कटाई करने वाले ठेकेदार पर 20 लाख की क्षतिपूर्ति का जारी किया नोटिस

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बीजापुर। जिले के वन मण्डल बीजापुर सामान्य के तहत आने वाले वन परिक्षेत्र बीजापुर, गंगालूर, भैरमगढ़, आवापल्ली एवं पामेड़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर वन नियमों के उल्लंघन करते हुए वन विभाग द्वारा बिना अनुमति 280 खड़े वृक्षों की कटाई एवं अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए वन विभाग ने संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध कुल 20,06,755 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए हैं।
बीजापुर सामान्य वन मंडल से मिली जानकारी के अनुसार मनकेली-गोरना, बीजापुर-सरपंचपारा मनकेली, चेरपाल-नेन्ड्रा, काकेकोरमा-मुनगा, पीडिय़ा-मिरघानघोटूल, अकेली-कोटवारपारा, बैल-मयुरिपारा, बीरगुड़ा-बड़े संकनपल्ली, सारकेगुड़ा-बड़े पेगड़ापल्ली, एल-022-तिम्मापुर, पामेड़-रासपल्ली, एल-069/032-मंगलतोर एवं रासपल्ली (एर्रापल्ली)-पेदाचंदा सहित कुल 13 निर्माणाधीन मार्गों में बिना वन विभागीय अनुमति के कार्य किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि सड़क निर्माण के दौरान कुल 280 खड़े वृक्षों को जमीन सतह से उखाड़कर गिरा दिया गया तथा कई स्थानों पर अवैध खुदाई कर लगभग 8755 घनमीटर मुरूम का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध वन अपराध के कुल 18 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। साथ ही नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल 20,06,755 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए हैं।
वन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास एजेंसी, जिला बीजापुर के कार्यपालन अभियंता एवं उप अभियंता को भी पत्र प्रेषित कर भविष्य में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का कार्य नही करने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि, वृक्षों एवं प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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