डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पर लगा आरोप खारिज

ग्वालियर जिले के डबरा नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मीबाई को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां अदालत ने उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका डबरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार दुबे और अन्य पार्षदों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2022 में हुए अध्यक्ष पद के चुनाव का गजट नोटिफिकेशन 30 दिन के भीतर जारी नहीं हुआ, इसलिए चुनाव अवैध माना जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि मामला 2022 का है जबकि याचिका जनवरी 2026 में दाखिल की गई थी और इतनी लंबी देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्षों बाद कोर्ट आने वालों को राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस दौरान अध्यक्ष द्वारा कई प्रशासनिक फैसले लिए जा चुके हैं, ऐसे में अब हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत पाने के लिए समय पर कार्रवाई जरूरी है और जो पक्ष लंबे समय तक अपने अधिकारों पर मौन रहा, उसे अब संवैधानिक राहत नहीं दी जा सकती।







