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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को लगाई फटकार

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डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके ‘सनातन धर्म’ वाले बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन से पूछा, ‘आपने 19(1) ए और 25 के तहत अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, आप जानते हैं कि आपने क्या कहा है ? आपको उसके परिणामों का एहसास होना चाहिए था, आप एक मंत्री हैं कोई आम आदमी नहीं.’

सुप्रीम कोर्ट द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने ‘सनातन धर्म’ के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन से कहा- आपने अनुच्छेद 19(1)ए और 25 के तहत अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है.अ ब आप अनुच्छेद 32 के दायरे में आ गए हैं?

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