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आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से राहत, सभी मामले निरस्त

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रायपुर। हाईकोर्ट से IPS अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में दर्ज तीनों FIR को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मामलों में फंसाया गया है। किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है

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