केजरीवाल को कोर्ट से झटका, ED की अर्जी पर 17 फरवरी तक पेश होने का आदेश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला ED की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनाया है. सीएम केजरीवाल के खिलाफ एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ये फैसला जारी किया है.
बताते चलें कि ईडी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पांच समन जारी किए गए. ईडी की ओर से जारी पांचवें समन बाद भी वह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए. इसको लेकर ही ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की. ईडी की ओर से दाखिल याचिका में लिखा गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल एक पब्लिक सर्वेंट हैं और उन्हें जो समन भेजे जा रहे हैं, वह उसकी तामील नहीं कर रहे हैं.
वहीं दूसरी ओर ईडी की तरफ से भेजे जा रहे समन को सीएम केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी(AAP) ने पूरी तरह से गैर कानूनी बताता रही है. ऐसे में ईडी इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले गई. पार्टी की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि वह राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का अध्ययन कर रहे हैं. इसके बाद ही मामले पर पार्टी की ओर से आगे के कदम उठाए जाएंगे. आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोर्ट को ये बताएंगे कि ईडी की ओर से जारी सभी समन कैसे गैरकानूनी हैं.
कब-कब जारी हुए समन?
बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहला समन पिछले साल 2 नवंबर को भेजा गया था. वहीं दूसरा समन उनको 21 दिसंबर को भेजा गया. इसके बाद इस साल 3 जनवरी को तीसरा समन जारी किया गया. 13 जनवरी को ईडी ने चौथा समन भेजा. इसके बाद सीएम केजरीवाल को 31 जनवरी को पांचवां समन जारी किया था.