पटेल की नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के निर्देश, नियुक्ति आदेश निरस्त
अभनपुर। ग्राम पंचायत बेंद्री में पटेल पद की नियुक्ति आदेश को न्यायालय अपर कलेक्टर, रायपुर ने अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व के आदेश को निरस्त कर अपील को स्वीकार कर लिया है।
बेंद्री ग्राम के ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की थी। अनुविभागीय अधिकारी ने 18 नवंबर को लक्ष्मीनाथ साहू की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया था। इस आदेश को अपीलार्थी देव कुमार साहू ने चुनौती दी थी। पटेल नियुक्ति के लिए एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों की स्थिति में आवश्यक मतदान प्रक्रिया संपन्न नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर सीधे नियुक्ति कर दी गई, जो विधि के विरुद्ध है। कोर्ट ने कहा कि जब एक से अधिक पात्र उम्मीदवार हों, तब संबंधित भू-स्वामियों की इच्छा के अनुसार मतदान या अन्य वैधानिक प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। केवल ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर पटेल नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया विधि अनुसार पुनः संपादित करने के लिए निर्देशित किया.






