मेसर्स विजय वी. सालुखे के विरूद्ध एफ.आई.आर. की गई है अनुशंसा

रायपुर। विधायक धरमलाल कौशिक ने राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (शीर्ष समिति) उच्च पॉवर समिति द्वारा की गई कार्यवाही मामला सदन में उठाया। जिस पर उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण अरूण साव ने बताया कि मेसर्स विजय वी. सालुखे के विरूद्ध एफ.आई.आर. की अनुशंसा गई है।
उपमुख्यमंत्री साव ने कौशिक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (शीर्ष समिति) उच्च प्रॉवर समिति द्वारा दिनांक 17.02.2025 को कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई जिसमे मेसर्स विजय वी. सालुखे के विरूद्ध अनुबंध अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही (जैसे-प्रथम प्राथमिकी दर्ज करना, ब्लेक लिस्ट करना) एवं मेसर्स ए.के कंस्ट्रक्शन, मेसर्स विक्रम टेली इन्फ्रा, मेसर्स श्री गणपती कंस्ट्रक्शन, मेसर्स आनंद कंस्ट्रक्यान, रायपुर, मेसर्स धर्मेश कुमार, रायपुर, मेसर्स सोमबंसी इनवायरी के विरुद्ध अन्य निविदाओं में मेसर्स विजय वी. सालुखे की ज्वाईट वेन्बर के रूप में भागीदारी होने पर निविदा दूषित होने पर संबंधित निविदाकार के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जावे (जैसे-एकल पंजीयन प्रणाली से विलोपित करना, तीन वर्षों के लिये जल जीवन मिशन के कार्यों से वंचित करना तथा अनुबंध निरस्त करना। मेसर्स विजय वी. सातुखे के विरूद्ध एफ.आई.आर. की अनुशंसा की गई है। (ख) प्रारंभिक जांच समूह जत प्रदाय पोजनाओ की निविदाओं में निविदाकार द्वारा फर्जी एवं कूटरचित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधी शिकायत पर की गई है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (शीर्ष समिति) उच्च पॉवर समिति को मेसर्स विजय वी. सातुखे, पुणे द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र कूटरचित होने की पुष्टि के कारण संयुक्त करार के माध्यम से प्रस्तुत 12 समूह जल प्रदाय योजनाओं में उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर पात्र निविदाये अद्यतन में दूषित होने के कारण उक्त निविदाओं के निरस्तीकरण का जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदन किया गया है, पर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।
राज्य स्तरीय उच्च पॉवर समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन पर दिनांक 17.02.2025 को कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई। 1. अनुबंध अनुसार कार्यवाही के पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्य की गुणवत्ता एवं माप कानुनन हो। 2. अनुबंध अनुसार क्रियान्वित कार्यों का आंकलन कर भुगतान की कार्यवाही लंबित रखे। 3. अनुबंध की शर्तों के अनुसार न्यायायिक मापदण्ड अनुसार कार्यवाही की जावे। निविदा आमंत्रण के पूर्व भली-भांति समस्त अवयव व अभिलेखों का परीक्षण कर लिया जावे एवं की गई कार्यवाही का वित्त विभाग से अभिमत प्राप्त किया जावे। तदपक्षात् रिस्क एण्ड कास्ट के आधार पर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कार्यकारिणी समिति को अधिकृत किया जाता है। 4. निविदाकार मेसर्स विजय वी. सालुखे के विरूद्ध अनुबंध अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही (जैसे-प्रथम प्राथमिकी दर्ज करना ब्लैक लिस्ट करना। 5. अन्य निविदाओं में मेसर्स विजय वी. सातुंखे की ज्वाईट देन्बर के रूप भागीदारी होने पर निविदा दूषित होने पर संबंधित निविदाकार के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जावे (जैसे-एकल पंजीयन प्रणाली से विलोपित करना, तीन वर्षों के लिये जल जीवन मिशन के कार्यों से वंचित करना) उक्तानुसार अनुशंसा में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) राज्य स्तरीय उच्च पॉवर समिति में सदस्य है- 1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सदस्य 3. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग सदस्य 4. सचिव जनसंपर्क विभाग- सदस्य 5. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग- सदस्य 6. सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग- सदस्य सचिव 7. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य 8. सचिव, वित विभाग सदस्य 9. संचालक जल जीवन मिशन सदस्य 10. प्रतिनिधि, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 11. 03 विशेषज्ञ (ग्रामीण पेयजल योजना/लोक सेवा/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/समुदायिक विकास) से सदस्य प्रश्न दिनांक के पक्षात समिति की बैठक दिनांक 20.12.2024 को हुई।
