Chhattisgarh

मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले वित्तीय वर्ष में एक भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। इसके साथ ही बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित बजट के मसौदे को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के मसौदे को मंजूरी दी है। इसके तहत जिलों में पदस्थ जजों के पदनाम में बदलाव किया गया है।

  • छत्तीसगढ़ के षष्ठम विधानसभा के दूसरे सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  (Sai Cabinet Meeting Decision)
  • तृतीय अनुपूरक अनुमान साल 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 
  • बजट अनुमान साल 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 
  • छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। (Sai Cabinet Meeting Decision)
  • छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ और ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ समेत ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है।  
  • बिलासपुर हाईकोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
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