Chhattisgarh

कांग्रेसी विधायक देवेंद्र यादव ने सूर्यकांत से लिये तीन करोड़, गिरफ्तारी की बढ़ी आशंका

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CG Coal Scam : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल घोटाले के मुख्य आरोपित सूर्यकांत तिवारी और भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव की संलिप्तता का ईडी ने हाई कोर्ट में राजफास किया है। खैरागढ़ उप चुनाव के लिए पीसीसी ने विधायक देवेन्द्र यादव को चुनाव संचालन की जिम्मेदारी दी थी। विधायक यादव ने सूर्यकांत तिवारी को फोन कर कुमार विश्वास का खैरागढ़ में कार्यक्रम कराने पैसे की मांग की। इस पर पूर्व मंत्री मो अकबर के बंगले के सामने नवाज ने राशि देवेन्द्र यादव को दी। ईडी ने कोल घोटाके में विधायक यादव की संलिप्तता बताते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद विधायक यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

ईडी ने कहा कि सूर्यकांत तिवारी के सहयोगियों को परिवहन किए गए कोयले के प्रति टन 25 रुपये का भुगतान किया गया था, छत्तीसगढ़ के संबंधित खनन अधिकारी, कलेक्टरेट कार्यालय ने अपेक्षित पारगमन पास जारी नहीं किया था। यह सब सौम्या चौरसिया के प्रभाव से सूर्यकांत तिवारी द्वारा सुगम/समन्वयित किया गया था। 25 प्रति टन कोयले के परिवहन के लिए, संदेश खनन अधिकारी को सूचित किया गया और उसके बाद परिवहन के लिए डिलीवरी ऑर्डर को मंजूरी दे दी गई। यह भी कहा गया है कि सूर्यकांत तिवारी के सहयोगी (विभिन्न स्थानों पर तैनात संग्रह एजेंट) कोयला वितरण आदेश की तारीख और रुपये के अवैध लेवी के भुगतान को बनाए रखते थे। कोयले पर प्रति टन 25 रुपये लेते थे और लेवी वसूलने के बाद वसूली तिथि के साथ इतनी नकद राशि सूर्यकांत के घर पर रजनीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर और रोशन कुमार सिंह को सौंप देते थे।

गिरफ्तारी की बढ़ी आशंका
ईडी ने कोर्ट के सामबे यह भी तर्क दिया है कि आगे की जांच के दौरान पूछताछ के लिए आवेदक विधायक की हिरासत की आवश्यकता हो सकती है, ऐसे में, इस स्तर पर जमानत देने से निदेशालय द्वारा की जा रही जांच में बाधा आ सकती है और यह जांच पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। निदेशालय द्वारा संचालित। वह आगे यह भी प्रस्तुत करेगा कि आवेदक पूर्व विधायक और अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है।
यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो आवेदक वर्तमान मामले में संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकता है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में विभिन्न संदिग्धों ने। बहुत लंबे समय तक क़ानूनी प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया गया। अत: वर्तमान जमानत आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

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