राज्य महिला आयोग अध्यक्ष पद विवाद कानूनी स्थिति और दोनों पक्षों का पक्ष

राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद के बीच डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि वर्ष 2023 से यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है और न्यायालय का स्थगन आदेश अभी भी प्रभावी है, इसलिए वे स्वयं को आयोग की अध्यक्ष मानती हैं। उन्होंने कहा कि वे कार्यालय जाकर किसी प्रकार का विवाद नहीं करेंगी, लेकिन अधिकारियों द्वारा न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद की गई कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए उनके विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करने की बात कही। दूसरी ओर, नवनियुक्त अध्यक्ष ममता साहू ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के आदेश के अनुसार पदभार ग्रहण किया है और उन्हें हाईकोर्ट का कोई प्रतिबंधात्मक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. किरणमयी नायक का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा यदि किसी को उनकी नियुक्ति पर आपत्ति है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इस प्रकार यह मामला वर्तमान में न्यायिक विचाराधीन है और दोनों पक्ष अपने-अपने कानूनी तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं।







