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उत्कर्ष योजना अंतर्गत 06वीं प्रवेश हेतु 20 जून तक आवेदन आमंत्रित

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जगदलपुर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत वर्ष 2026-27 में कक्षा 6वीं प्रवेश हेतु 05.जुलाई 2026 दिन रविवार (समय दोपहर 12 बजे से 02 बजे तक) लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र शाला में जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून तक आमंत्रित किया गया है। छ.ग. राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश कराया जाता है, एवं शाला का पूर्ण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत कक्षा 12 वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है।
निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र शाला में जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून 2026 (दिन शनिवार) संध्या 05 बजे तक, शाला प्रमुख द्वारा विद्यार्थी के आवेदन का परीक्षण एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषण 22 जून 2026, (दिन सोमवार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में कार्यालयीन समय में 24 जून 2026 (दिन बुधवार) तक जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र का अग्रेषण शाला प्रमुख द्वारा किया जाएगा। शाला प्रमुख द्वारा आवेदन के अग्रेषण के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी समस्त योग्यता यथा शैक्षणिक योग्यता, स्थाई जाति, निवास एवं आय संबंधी शर्तें पूर्ण करता है। अधूरे आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं हैं। समस्त आवेदन पत्र विद्यालय में 20 जून 2026 (दिन शनिवार) को संध्या 5 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। पालकों एवं विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरने में प्रधान पाठक/शिक्षकगण संवेदनशीलता से सहयोग करें। प्रतिभावान विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थी लिखने हेतु पैड साथ में अवश्य लायें।
विद्यार्थी छग का मूल निवासी हो । विद्यार्थी छग. राज्य में मान्य अनु. जाति/अनु. जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाण धारक हो। विद्यार्थी छग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। कक्षा 4थीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामील होने के पात्र होंगे। 4. पिता/पालक की आय समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए। योजाना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णत: ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनपरत विद्यार्थियों से किया जायेगा, अर्थात् ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4थीं उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नही होंगे।
राज्य अंतर्गत छात्र/छात्रा जिस जिले का मूल निवासी हो (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर) उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी। मूल निवास जिले से भिन्न जिले में किये गये आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। कक्षा 5वीं के स्तर का विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं पर्यावरण पर आधारित 100 आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड में 20-20 अंक के प्रश्न रहेंगें। इस हेतु 120 मिनट का समय होगा। प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका एक है। अत: छात्र उत्तर पुस्तिका में उत्तर भरकर /अंकित कर उत्तर पुस्तिका परीक्षक को वापस करेंगें।

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