डंडे से पीटकर हत्या करने वाले तीन को उम्रकैद
जांजगीर-चांपा। डण्डा से पीटकर हत्या करने वाले आरोपीगण को कोर्ट ने बीएनएस की धारा 103 (1) के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया है। शैलेन्द्र चौहान, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर ने यह फैसला पारित किया। यह मामला बिर्रा थाने के ग्राम डभराखुर्द का है।
प्रार्थी अंकुर वैष्णव ने पुलिस थाना बिर्रा में 16 मार्च 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 मार्च 2025 को 3 बजे वह और चित्रांशु पटेल दोनों होली के दिन ग्राम डभराखुर्द आ रहे थे। रास्ते में राज केंवट डण्डा लेकर खड़ा था। पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ भुनेश्वर पटेल, मोहन पटेल, कृष्ण कुमार पटेल, दरसराम पटेल, दयाराम पटेल आदि ने मिलकर उसे बांस से मारा। दयाराम पटेल और दरसराम पटेल ने भी जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। इसे वह चित्रांशु पटेल के घर में बताने गया। चित्रांशु पटेल को मारने से उसके सिर पर चोट आई थी। उसे इलाज के लिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जांजगीर ले जाया गया। मारपीटके दौरान चित्रांशु पटेल का मोबाईल गिर गया था, जो नहीं मिला। घटना को धनीराम पटेल और मकर चंद ने देखा और सुना है। प्रार्थी की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बिर्रा में 16 मार्च 2025 को आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 115 (2), 351 (2), 191 (2), 103 (1.2) एवं 109 बीएनएस के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
अभियोजन साक्षियों के कथनों का विश्लेषण कर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति पर विचार के बाद अभियुक्तगण राज केंवट पिता अमरनाथ केंवट 19, दादूराम पटेल उर्फ भुनेश्वर पिता लाभों प्रसाद पटेल 23 व दयाराम पटेल पिता लक्ष्मी पटेल 37 सभी निवासी डभराखुर्ड थाना बिर्रा, जिला जांजगीर-चांपा को आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।







