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अफीम प्रकरण के आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

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दुर्ग। अफीम की अवैध खेती करने के मामले में ग्राम समोदा चौकी जेवरा सिरसा में जेल में बंद आरोपी सुखाराम विश्नोई की जमानत के लिए प्रस्तुत आवेदन पर तर्क सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है।
जमानत आवेदन में आरोपी के पौत्र प्रवीण कुमार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन में आरोपी ने उसे झूठा फंसाने का आरोपी लगाया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस ने आरोपी से 670 ग्राम अफीम का सूखा फल डोडा बरामद कर जब्त करना बताया है, परन्तु आरोपी से मादक पदार्थ जब्त नहीं किया गया है। इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने न्यायालय को बताया कि आरोपी एवं अन्य से प्रकरण में कुल 62424.4 किग्रा मादक पदार्थ अफीम का पौधा जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य है। जमानत का लाभ दिये जाने से आरोपी विवेचना को प्रभावित कर सकता हैं।

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