पेट्रोल, गैस और शराब के दाम बढ़े, नया टैक्स सिस्टम लागू

रायपुर। एक अप्रैल से देशभर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। इसके तहत् टैक्स प्रक्रिया बदली है। टोल प्लाजा पर कैश भुगतान बंद हो गया है। टोल दरों में बढ़ोतरी हो गया है। राज्य में शराब और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सस्ती हो गई है।
राज्य में हुए हैं यह बदलाव
स्टाम्प ड्यूटी पर 12% सरचार्ज खत्म होने से जमीन की रजिस्ट्री सस्ती हुई।
ड्यूटी बढ़ने से विदेशी अंग्रेजी शराब और बियर महंगी हो गई है।
एक अप्रैल से पेट्रोल का दाम एक रुपए बढ़ गया है।
टोल टैक्स का भुगतान केवल FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा।
कॉमर्शियल गैस के दाम में बढ़ोतरी की गई है। रायपुर में अब कीमत 2300 रुपए तक पहुंच गया है।
आज से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया। जो 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। अब तक लागू व्यवस्था में वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष अलग-अलग होते थे, जिससे अक्सर भ्रम की स्थिति बनती थी। नए प्रावधान में सिर्फ ‘टैक्स वर्ष’ लागू किया गया है। यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को टैक्स वर्ष 2026-27 कहा जाएगा।
अब 8 घंटे पहले ही मिलेगा रेल टिकट का रिफंड
ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियमों को बदला गया है। अब यात्रियों को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा, जबकि पहले यह सीमा 4 घंटे थी। वहीं यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। इस बदलाव का सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि समय पर टिकट कैंसिल नहीं करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। हालांकि नियम सख्त होने से फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।
कॉमर्शियल गैस के दाम बढे
तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम ₹218 तक बढ़ा दिए हैं। चेन्नई में इसकी कीमत ₹2246.50, दिल्ली में ₹2078.50 हो गई है। रायपुर में 2300 रुपए हो गया है।






