Madhya Pradesh

इंदौर हाईकोर्ट बाइक को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल करना गैरकानूनी

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इंदौर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बाइक या अन्य दो-पहिया वाहनों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह उपयोग करना गैरकानूनी है। शहर में ओला, उबर, रैपीडो जैसी ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर कंपनियां बिना परमिट वाले दो-पहिया वाहनों का सार्वजनिक परिवहन के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, जो कानून के तहत अपराध है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि वे धारा 66 के तहत नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और निजी वाहनों के सार्वजनिक परिवहन में उपयोग को रोके। यह निर्णय दो-पहिया वाहनों के गलत इस्तेमाल और सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

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