Chhattisgarh
मेडिकल पीजी डोमिसाइल आरक्षण रद्द, सीटें संस्थागत व ओपन

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मेडिकल पीजी प्रवेश में डोमिसाइल आरक्षण रद्द कर दिया है और संस्थागत तथा ओपन सीटों की व्यवस्था स्पष्ट की है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच के अनुसार, 50 प्रतिशत सीटें संस्थागत आरक्षण के लिए आरक्षित रहेंगी, जो छत्तीसगढ़ के एनएमसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस उत्तीर्ण या सेवारत अभ्यर्थियों के लिए होंगी। शेष 50 प्रतिशत सीटें ओपन कैटेगरी के लिए होंगी, जिन पर किसी प्रकार का संस्थागत आरक्षण लागू नहीं होगा। प्रवेश मेरिट सूची के आधार पर ही दिया जाएगा। राज्य सरकार ने डॉ. समृद्धि दुबे की याचिका पर पारित आदेश के पैराग्राफ 21 के स्पष्टीकरण के लिए आवेदन भी किया था।







