Madhya Pradesh
“ED ने दुबई में श्रीकांत भासी की 51 करोड़ की संपत्ति कुर्क की”

भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में कड़ा कदम उठाते हुए श्रीकांत भासी की दुबई स्थित अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। भासी पर आरोप है कि उनकी कंपनी एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से 1266 करोड़ रुपये का लोन लिया और उसे विदेश में भेजकर मनी लॉन्ड्रिंग की। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 51 करोड़ रुपये है, जिसमें दुबई में स्थित फ्लैट्स और कमर्शियल स्पेस शामिल हैं। ED ने PMLA की धारा 5 के तहत यह आदेश जारी किया है और इसकी जानकारी अदालत को भी दी गई है। इसके अलावा, भासी पर CBI और ED की अलग-अलग जांचें पहले से चल रही हैं और जांच में और संपत्तियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है।







