फिरौती के लिए अगवा कर बेरहमी से हत्या, तीनों आरोपियों को उम्रकैद

कोरबा । फिरौती के लिए किसान परिवार के एक युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
कोरबा में एक साल पहले युवक अमित साहू की बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।आरोपियों में हेमलाल दिव्य, पवन कंवर और राजेश लहरे शामिल हैं।
गौरतलब है कि मृतक अमित साहू 25 साधारण किसान परिवार का युवक था। आरोपी उसका ही पड़ोसी था, पैसों के लालच में साजिश की । 14 फरवरी 2024 को उससे गांव के एक व्यक्ति ने बहाना बनाकर मोबाइल फोन लिया और फरार हो गया। इसके बाद आरोपियों ने अमित को पकड़ लिया और हाथ-पांव रस्सी से बांध दिया। बोलेरो से आठ बार कुचला, फिर दरिंदो ने अमित को तड़पता देखकर पत्थर से सिर को कुचला।
मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में हुई। कुल 22 गवाहों की गवाही और ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने यह निर्णय सुनाया गया।
