डिब्बा बंद बीफ की बिक्री मामले में महिला नार्थ ईस्ट फूड कार्ट और किचन के संचालक और संचालिका गिरफ्तार
रायपुर। दो दिन पहले तेलीबांधा के फूड शॉप में दबिश के बाद पुलिस ने बीफ करी और मांस के नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने रविन्द्र पाल सागर और रूबी जो महिला नार्थ ईस्ट फूड कार्ट और किचन के संचालक और संचालिका हैं को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी तेलीबाँधा तालाब के सामने दुकान और रेस्तरां संचालित कर रहे थे। आरोपी रूबी डिब्बा बंद मांस बेच रही थी, जबकि आरोपी रविन्द्र पाल अग्रवाल दुकान और होटल का इन्वेस्टर था। आरोपी रूबी वनलारेग और रविंद्र पाल अग्रवाल पर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5,10 और धारा 318 क्चहृस् के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी रुबी वनलारेग की उम्र 32 वर्ष है और वह रायपुर के कमल विहार सेक्टर 2 में रहती है, जबकि आरोपी रविंद्र पाल अग्रवाल की उम्र 45 वर्ष है और वह दुर्ग जिले के भिलाई नेहरू नगर में रहता हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। यह गिरफ्तारी रायपुर में गौ मांस बेचने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई है।
नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में है बीफ खाने का चलन
गौरतलब है कि भारत के नॉर्थ-ईस्ट के प्रदेशों में बीफ खाने का चलन है और वहां इसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध नहीं है। पकड़ी गई महिला भी उसी इलाके की है और संभव है कि राजधानी में रहने वाले नॉर्थ-ईस्ट के लोग इस बिग करी की खरीदी करते होंगे। यह बिग करी रेडी टू इट के रूप में रहता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में प्रतिबंधित होने के बावजूद इसे बेचा जा रहा था। दो दिन पूर्व हिंदू संगठन ने इसकी जानकारी मिलने पर दुकान में हंगामा किया और पुलिस को इत्तिला दी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।