वीरेंद्र सिंह तोमर को जिला न्यायालय से मिली जमानत

रायपुर। जिला न्यायालय रायपुर ने पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दर्ज प्रकरण में वीरेंद्र सिंह तोमर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इस आदेश के बाद अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
प्रकरण के अनुसार, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र सिंह तोमर के विरुद्ध अवैध हथियार रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद से ही अभियुक्त न्यायिक हिरासत में था और उसकी ओर से जिला न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी एवं अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियुक्त को झूठे एवं मनगढ़ंत आरोपों में फंसाया गया है तथा उसके पास से किसी प्रकार का अवैध हथियार बरामद होने के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रथम दृष्टया कमजोर हैं। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।







