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अबोध से अप्राकृतिक कृत्य, आरोपी को उम्रकैद

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गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। अपने परिचित के घर आए युवक ने 12 साल के नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 18 फरवरी 2025 का है।घटना के महज 132 दिनों बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। पेंड्रा थाना क्षेत्र के मटियाडांड़ गांव में एक परिवार के घर उनके परिचित का युवक सोनू चौधरी आया था। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। तभी 28 वर्षीय सोनू चौधरी पिता पहलवान चौधरी के साथ नाबालिग भी सोया था। रात में आरोपी सोनू ने बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। बालक ने रात को ही परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपी सोनू चौधरी को पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 3—क सहपठित धारा 4—2 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन के ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।

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