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बायसन (गौर) मृत्यु प्रकरण मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

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कवर्धा। कवर्धा वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र कवर्धा के बंजारी वृत्त स्थित धवईपानी परिसर के कक्ष क्रमांक आर.एफ.-47, ग्राम जामपानी में 2 नग बायसन (गौर) मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना प्राप्त होते ही वन विभाग की टीम ने 2 आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 2 सहपठित धारा 16 (क, ख, ग), धारा 20, 35, 39, 50, 51 एवं लोक संपत्ति निवारण नुकसान अधिनियम, 1984 की धारा 3 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21614/13 कर गिरफ्तार कर लिया है।
जांच को सुदृढ़ बनाने हेतु तत्काल डॉग स्क्वाड की प्रशिक्षित टीम को मौके पर बुलाया गया, जिनके द्वारा प्रशिक्षित श्वान की सटीक निशानदेही पर घटनास्थल से खूंटी एवं अन्य सामग्री जप्त की गई। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में जिला पशु चिकित्सा विभाग की टीम तथा रायपुर से आई विशेषज्ञ टीम द्वारा मृत 02 नग बायसन (गौर) के अंगों से फॉरेंसिक जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति से नमूने एकत्र किए गए।
इस प्रकरण में विभागीय दायित्वों की समीक्षा करते हुए मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा परिक्षेत्र सहायक बंजारी श्री ललित यादव एवं वनमंडलाधिकारी कवर्धा द्वारा परिसर रक्षक श्री अनिल राजपूत को निलंबित किया गया है।

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