महामाया मंदिर परिसर के कुंड में कछुओं की मौत, दो आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर। रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर परिसर के कुंड में कछुओं की मौत के मामले में वन विभाग ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि तीन मुख्य संदिग्ध अब भी फरार हैं।
रतनपुर परिक्षेत्र के रेंजर देव सिंह ठाकुर ने बतााय कि 12 बजे मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सतीश शर्मा के निर्देश पर कुंड का गेट खोला गया। इसके बाद ट्रस्ट सदस्य आनंद जायसवाल ने दो मजदूर मछुआरों के साथ मिलकर कुंड में गिलनेट जाल डाला। इस जाल में फंसकर 30 कछुओं की मौत हो गई। दो दिन बाद मृत कछुए पानी की सतह पर आ गए, जिससे मामला उजागर हुआ। वन विभाग ने सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षाकर्मियों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पांच आरोपियों की पहचान हुई। वन विभाग ने बुधवारी पारा निवासी अरुण धीवर और भेड़ीमुड़ा निवासी विष्णु धीवर को गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39(1) (2) (3) एवं 49 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया।
इस बहुचर्चित मामले के तीन अन्य मुख्य आरोपी फरार हैं। इस बीच महामाया ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दावा किया गया था कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनका कहना था कि नवरात्रि के पहले हर साल दो बार साफ-सफाई की जाती है। कभी ऐसी घटना नहीं हुई, घटना के पीछे साजिश हो सकती है।
